
आरबीआई के नियम केअनुसार अगर आपके एकाउंट से पैसे कट गई है ,लेकिन ATM मशीन से कैश नहीं मिला है ,तो ऐसी स्थिति में कटे हुए पैसा वापस कर देता हैं।
एटीएम से पैसे निकालने के नियम
समय के साथ बैंकिंग बैंकिंग व्यवस्था में बड़े बदलाव आ रहे हैं लोग बैंक से पैसे निकालने के बजाए एटीएम कार्ड से पैसे निकाल रहे हैं, साथ ही कैश ट्रांजैक्शन में भी पिछले कुछ सालों में तेजी देखी गई है, लेकिन कई बार एटीएम से पैसे निकालते वक्त पैसे एटीएम में फस जाते हैं, इसी कारण कई बार लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा है अगर आपके साथ ऐसी दिक्कत होती है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, तो फस जाने की स्थिति में क्या करना चाहिए .
सबसे पहले बैंक में संपर्क करे
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार किसी ATM से पैसे निकालते वक्त पैसे फस जाए तो ऐसी स्थिति में ग्राहक को घबराने की जरूरत नहीं है , सबसे पहले आप नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर इस पूरे घटना की जानकारी बैंक को दे , या आप बैंक के द्वारा जारी किए गए कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें इस पूरी घटना को दर्ज करें उसके बाद आपको 7 दिन आपको अपनी पैसे मिल जाएंगे ,
ATM ट्रांजैक्शन स्लिप जरूर रखें
एटीएम से पैसे निकालते वक्त अगर आपके एकाउंट से पैसे निकल जाए और कैश न मिले तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप एटीएम से निकलने वाली ट्रांजैक्शन की परी को संभाल कर सबूत के तौर पर रखें अगर एटीएम स्लीप खत्म हो जाने के कारण आपको नहीं मिली है, तो ऐसी स्थिति में बैंक में जाकर एटीएम ट्रांजैक्शन का बैंक ट्रांजैक्शन का स्टेटमेंट निकलवा ले इस स्लिप में एटीएम मशीन की जानकारी दी है जिसे बैंक क्रांस वेरीफाई करेगा।